Dog Killing: आरोपियों पर आईपीसी की धारा 336 (तेज और लापरवाही से काम करना), 429 (जानवर को मारने के लिए उत्पात) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए.
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